नई दिल्ली
आयकर के नियमों के अनुसार आपको बहुत सी बातों को ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपने महंगी शादी करने के बाद उसका पूरा खर्च रिटर्न फाइल में नहीं दिखाया तो आपको 77.25 फीसद जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही सजा का भी प्रावधान है। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि आपने जो खर्च किया है उसका स्रोत आपको मालूम होना चाहिए।
इसके साथ ही एक और बदलाव होने जा रहा है। अब शादी के उमंग में जीएसटी भी संग-संग होगा। इससे शादी के खर्च में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी। मैरिज हाल, टेंट, लाइट-सजावट, बैंड से लेकर कार्ड तक पर जीएसटी का प्रावधान किया गया है।
इस बीच, आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले पांच माह में 67,400 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया,केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल, 2021 से 30 अगस्त, 2021 के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया है। इसमें से 22.61 लाख मामलों में 16,373 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड किया गया है। वहीं 1.37 लाख से ज्यादा मामलों में 51,029 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट कर का रिफंड किया गया है।