बहु की शिकायत पर मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद केपीएस संचालकों पर एफआईआर

0
202

रायपुर। ऊंची पहुंच और रुतबे के चलते जब पुलिस ने बहु की शिकायत दर्ज नहीं की तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने बहु की शिकायत पर केपीएस स्कूल के डायरेक्टर अभिषेक त्रिपाठी  व उनके भाई एसएसआई पीएमटी के डायरेक्टर निशांत त्रिपाठी व दो अन्य पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
महिला (बहु) के अधिवक्ता ठाकुर आनंद मोहन सिंह ने बताया कि बहु पहले आनंद त्रिपाठी, उनकी पत्नी स्नेहलता त्रिपाठी सहित दोनों पुत्र अभिषेक व निशांत त्रिपाठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाना गयी थी, परन्तु आरोपियों की ऊंची पहुँच और रुतबे के चलते पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद महिला ने कोर्ट की शरण में आकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। महिला को त्रिपाठी परिवार लंबे अरसे से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था व महिला के साथ अमानवीय रूप से अप्राकृतिक तरीके को अपनाते हुए शारीरिक संबंध भी बनाया गया।
बहु ने चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौच सहित जान से मारने की धमकी देने व अवैध वसूली कर पैसा उगाही करने सहित दहेज के लिए प्रताड़ित करने के सक्षम सबूत दस्तावेजों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। जिसके बाद इसे गंभीर अपराध मानते हुए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आरती ठाकुर ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आखिरकार केपीएस के चारों संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here