प्रदेश में उपचुनाव टालने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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जबलपुर

 खंडवा लोकसभा और तीन विधानसभा पृथ्वीपुर, जोबट व राजगढ़ में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उपचुनाव टालने संबंधी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव कराना उसका अधिकार है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनाव कब और कैसे कराए। यह फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।

हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने मांगी थी मोहलत
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से जवाब पेश कर दिया गया। आयोग ने कहा कि एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। आयोग पहले ही हाईकोर्ट को स्पष्ट कर चुका है कि वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही एमपी में चुनाव कराएगा। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है कि फेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए जाएं।

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