प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हाईकोर्ट पहुंचा आयोग

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जबलपुर
 मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगरिया निकाय चुनाव एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मामले में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है। निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट से निवेदन किया है कि आरक्षण संबंधी याचिकाओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें एवं सरकार को निर्देशित करें कि वह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करें।

मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया
राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आवेदन में कहा है कि जिन नगरीय निकायों में आरक्षण को चुनौती दी गई है उन्हें छोड़कर मध्य प्रदेश के शेष नगर निगम एवं नगर पालिका में चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट सरकार को आदेश दे कि वह समय सीमा के भीतर जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करें।

हम चुनाव कराने के लिए तैयार: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस साल दिसंबर तक यदि चुनाव नहीं हुए तो निर्वाचन आयोग के पास आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए काम का बोझ बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के नाम पर नगरिया निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लगातार टाला जा रहा है जबकि इस बीच विधानसभा उप चुनाव हो चुके हैं और एक बार फिर लोकसभा व विधानसभा उप चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है।

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