कोर्ट ने ससुर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी दामाद को सुनाई पांच साल की कैद

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फतेहाबाद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने ससुर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के दोषी दामाद को पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में टोहाना सदर थाना पुलिस ने अमरजोत कौर निवासी चंदड़कलां की शिकायत पर 31 जुलाई 2016 को उसके पति सिमरनजीत सिंह निवासी मोगा पंजाब के खिलाफ धारा 306, 34 के तहत केस दर्ज किया था।

पुलिस को दी शिकायत में अमरजोत कौर ने बताया कि उसका विवाह 30 नवंबर 2013 को सिमरनजीत सिंह के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसके पति उसे कम दहेज लाने के लिए तंग करने लगे। 19 अगस्त 2015 को उसके पति ने उससे मारपीट की और वह किसी तरह से बच बचाकर अपने मायके आ गई। अमरजोत कौर ने अपनी शिकायत में बताया कि इसके बाद उसके पिता परेशान रहने लगे और उन्होंने उसका घर बसाने के लिए उसके ससुरालपक्ष के साथ कई बार पंचायतें की।

इस दौरान पंचायतों में उसके पिता की बेइज्जती की गई, जिससे आहत होकर उसके पिता ने 30 जुलाई 2016 को लाइसेंसी पिस्तोल से अपनी कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले अमरजोत कौर के पिता ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने सिमरनजीत सिंह को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोपित बताया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सिमरनजीत सिंह को पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

बाइक, मोबाइल व पर्स छीनने के तीन दोषियों को 14-14 साल की कैद
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बाइक, मोबाइल व पर्स छीनने के तीन दोषियों को 14-14 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में फतेहाबाद सदर पुलिस ने मुथहुट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी उचानामंडी निवासी गोबिंद की शिकायत पर पर मामला दर्ज किया था। पुलिस ने 2 दिसंबर 2020 को धारा 379ए, 379बी, 201 व 34 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में गोबिंद ने बताया कि वह मुथहुट फाइनेंस कंपनी फतेहाबाद का कर्मचारी है और लोन की किश्तें एकत्रित करता है।

2 दिसंबर 2020 को वह गांव जल्लोपुर से किश्तें एकत्रित करके गांव तामसपुरा गया और यहां पर दो लोगों से किश्तें एकत्रित करने के बाद वह वापस फतेहाबाद आ रहा था। गांव जांडवाला सोतर के पास पीछे से तीन युवक एक बाइक पर आए और चलती बाइक से उसकी चाबी निकाल ली। जिससे वह सड़क पर आ गिरा। इसके बाद तीनों युवक उसका ओप्पो कंपनी का मोबाइल, पर्स व बाइक छीनकर फरार हो गए। बाद में तफ्तीश में पुलिस ने तीनों आरोपितों गांव हड़ोली निवासी राजकुमार व प्रगट सिंह उर्फ जग्गी व खुंबर निवासी बीरबल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तीनों को दोषी मानते उनको 14-14 साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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