चार जनप्रतिनिधियों ने नहीं दिया चुनावी खर्च का ब्यौरा, चुनाव लड़ने पर रोक

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भोपाल
मध्यप्रदेश में चुनाव लड़ने वाले चार जनप्रतिनिधियों ने चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव आयोग को समय पर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। इसके चलते चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य ठहराते हुए तीन साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सिवनी से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गया प्रसाद कुमरे ने समय पर चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था।  इसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया। लेकिन उन्होंने न तो नोटिस का समाधानकारक जवाब दिया और न ही खर्च का ब्यौरा  जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया  न ही इस असफलता के लिए कोई कारण बताया न ही कोई स्पष्टीकरण दिया।

 बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर गुना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुरेश कुमार रोशन मास्टर, शिवसेना पार्टी की टिकट पर सीधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले अनिल गुप्ता और सीहोर विधानसभा सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सुनील जाटव दिसंबर 2018 के चुनाव में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाए।

नोटिस के जवाब में भी कोई समाधानकारक जवाब नहीं देने के कारण उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।  सभी को संसद के किसी भी सदन, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधानपरिसद क ेसदस्य चुने जाने के लिए तीन साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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