सोशल मीडिया और ओटीटी ऐप्स के लिए भारत सरकार ला रही नया कानून

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नई दिल्ली

सोशल मीडिया ऐप और ओटीटी की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सरकार नया टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लेकर आ रही है। दरअसल अभी तक सोशल मीडिया ऐप, ओटीटी को लेकर कोई फ्रेमवर्क नहीं थी। इसकी वजह से सोशल मीडिया और ओटीटी पर पोर्न, अश्लील कंटेंट के साथ गाली-गलौज को धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। इस तरह के कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल लाया जा रहा है।

सोशल मीडिया ऐप और ओटोटी पर कसेगा शिकंजा
केंद्र सरकार की मानें, तो नए टेलिकम्यूनिकेशन ड्रॉफ्ट बिल के तहत WhatsApp, Signal और अन्य ओवर द टॉपर सर्विस को जल्द कानूनी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मतलब इन सर्विस को एक कानून के दायरे में लाया जाएगा, जिससे इन सर्विस प्रोवाइडर की अपनी जवाबदेही तय होगी। वही नियमों के उल्लंघन और जुर्माने और लाइसेंस रद होने की नियम लागू किया जा सकता है।

पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा सोशल मीडिया
अगर इस बिल को इसी रूप में पेश कर दिया जाता है, तो सोशल मीडिया और ओटीटी ऐप्स के डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पेश किया जाएगा। इससे यूजर प्राइवेसी और सिक्योरिटी में इजाफा होगा। मतलब सोशल मीडिया के डेटा को लीक या फिर हैक करने की घटनाओं में कमी आएगी।

ये सर्विस भी पाएंगी नए कानून के दायरे में
टेलिकॉम ड्रॉफ्ट बिल में टेलिकॉम्यूनिकेशन सर्विस जैसे ब्रॉडकॉस्टिंग सर्विस इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, वॉइस, वीडियो और डेटा कम्यूनिकेशन सर्विस, ऑडियो सर्विस, वीडियोटेक्स सर्विस, फिक्स्ड और मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और ब्रॉडबंड सर्विस, सैटेलाइड-बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस को शामिल किया गया है।

इसके अलावा इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस, इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी सर्विस, इंटरपर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विस, मशीन टू मशीन कम्यूनिकेशन सर्विस, ओटीटी शामिल है।

इन सर्विस पर करेसी नकेल
    इंटरनेट बेस्ड कम्यूनिकेशन सर्विस
    इन-फ्लाइट और मैरिटाइम कनेक्टिविटी
    इंटरपर्नसल कम्यूनिकेशन सर्विस
    वॉइस कॉल्स
    वीडियो कॉल्स

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