15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराएगी सरकार, परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी

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नई दिल्ली
दिल्ली में अब घरों में खड़े 15 साल पुराने वाहनों के लिए सराकर ने प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों को जब्त करके स्क्रैप कराने का काम करेगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तीन चरणों में इस प्लान को अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले केवल डीजल वाहन, उसके बाद पेट्रोल और फिर दुपहिया वाहनों को इसमें शामिल किया जाएगा। स्क्रैप कराने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे टोल शुल्क काटकर बाकी पैसे वाहन मालिक को दे दिए जाएंगे।

परिवहन विभाग के मुताबिक, सरकार वाहनों को घरों से टो करने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाएगी। वाहन की हालत के हिसाब से उसके मालिक को प्रति किलो अधिकतम 25 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

वाहनों को कबाड़ करने के लिए परिवहन विभाग ने सात कंपनियों को भी चिन्हित कर लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकते हैं। पहले चरण में 10 से 15 साल के बीच के डीजल वाहनों को छूट रहेगी। इसके बाद इन्हें भी स्क्रैप किया जाएगा।

इस संबंध में परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूक करना है, जिससे लोग खुद ऐसे वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे आएं।

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