भोपाल
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मध्यप्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 21-22 से 25-26 तक स्वास्थ्य अनुदान हैल्थ ग्रांट प्रदाय करने का निर्णय लिया है। पंद्रहवे वित्त के अंतर्गत यह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं में डायग्नोस्टिक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण और प्रबंधन किया जाएगा। भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स के रुप में क्रियाशील किया जाएगा।
हेल्थ ग्रांट के प्रबंधन और विस्तृत योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर पंद्रहवे वित्त आयोग प्रबंधन समितियों का गठन भी किया जाएगा।राज्य स्तरीय समिति में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य इसके संयोजक होंगे। इसके अलावा वित्त,पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव इसके सदस्य होंगे। सचिव सह स्वास्थ्य आयुक्त और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ सर्विस कारपोरेशन इसके सदस्य होंगे। राष्टÑीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक इसके सदस्य सह नोडल अधिकारी होंगे।
प्रत्येक घटक के तहत गतिविधियों को निष्पादित करने के तलिए क्रियान्वयन एजेंसियों जिला, परिषद, स्थानीय निकाय, जिला स्वास्थ्य सोसायटी या निगम की मौजूदा राज्य स्तरीय एजेंसी के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। महत्वपूर्ण गतिविधियों को केन्द्रीय रुप में कार्य करने वाली एजेंसियों को भुगतान की व्यवस्था तय की जाएगी।जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वास्थ्य अनुदान को चार घटकों के भौतिक वितरण और लक्ष्यों सहित बजट संसाधनों के लिए जिलेवार वितरण की मंजूरी दी जाएगी। हर जिले की वार्षिक जिला स्वास्थ्य कार्य योजना का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगी जिसमें हर जिले के भौतिक वितरण योग्य और घटकों के आउटपुट परिणाम सूचकांक होंगे।
जिला स्वास्थ्य कार्य योजना को दिशानिर्देशों में प्राप्त किया जाएगा। स्वास्थ्य अनुदान के घटकों के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए अन्य विभागों में उपलब्ध संसाधनों औरबजट राशि का लाभ उठाया जाएगा।