हाई कोर्ट ने PWD के सब-इंजीनियरों को 3600 ग्रेड पे का नोटिस जारी किया

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जबलपुर
 मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत उपयंत्रीयों को 3600 ग्रेड पे के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन के यह सभी विभागों में वित्त विभाग के आदेश का पालन किया गया परंतु लोक निर्माण विभाग में नहीं किया गया है।

वित्त विभाग मध्यप्रदेश (राज्य वेतन प्रकोष्ठ) द्वारा आदेश दिनांक 7 जून 2018 द्वारा निर्माण विभाग के उपयंत्री का ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 3600 किया गया था किन्तु 03 वर्ष पश्चात भी लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया एवं उपयंत्री समूह को उक्त लाभ से वंचित रखा गया। जिसके परिणाम स्वरूप विभाग के उपयंत्री द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी।

उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया गया है एवं 6 सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के लिए आदेशित किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, ट्राइबल आदि विभागों में कई वर्षों से लाभ दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक -2 , नया भोपाल संभाग में उक्त लाभ दिया जा रहा है किन्तु अन्य संभागों में उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है।

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