वनपाल के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने स्टे किया

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जबलपुर
 मध्यप्रदेश शासन की ट्रांसफर पॉलिसी के साथ सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को इस बात के लिए पाबंद किया गया था कि वह किसी भी ट्रांसफर आर्डर को जारी होने से पहले, इस बात की तस्दीक कर लें कि कहीं ट्रांसफर पॉलिसी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफिसर रिस्पांसिबल होगा। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी वायलेशन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।

श्री ईश्वरी प्रसाद चौहान वनपाल को सेवानिवृति के मात्र पांच महीने शेष थे। उनका ट्रांसफर रेंज सहायक कटंगी, रेंज कटंगी साउथ सामान्य वन मंडल बालाघाट से उत्तर सामान्य वन मंडल दिनाँक 27/08/2021 को कर दिया गया था। मध्यप्रदेश शासन की ट्रांसफर नीति में 1 वर्ष या उससे कम जिन कर्मचारियों की सेवा शेष रह गई है उनके ट्रांसफर पर प्रतिबंध है। उपरोक्त आधार पर, श्री ईश्वरी प्रसाद चौहान द्वारा उनके ट्रांसफर को हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई थी।

कर्मचारी के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने पैरवी के दौरान कोर्ट का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि सेवा निवृत्ति के 5 माह पूर्व ट्रांसफर से कर्मचारी के पेंशन प्रकरण में समस्या हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसफर नीति में ऐसे ट्रांसफर निषिद्ध हैं। कोर्ट ने स्टे आदेश जारी करते हुए, विभाग को निराकरण के आदेश जारी किए हैं।

 

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