प्रदेश में जहरीले पदार्थों के बिक्री के नियम बदले, सर्कुलर जारी

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भोपाल
 मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को सर्कुलर जारी करके विष अधिनियम 1919 और मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित विष नियम 2014 का सख्ती के साथ पालन निर्देशित किया गया है। इसके बाद मध्यप्रदेश में सभी प्रकार के जहर बेचने के लिए कलेक्टर से लाइसेंस लेना होगा।

जहरीले पदार्थों के विक्रय का अलग से रजिस्टर बनाना होगा
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा जारी अनुज्ञप्ति में विषैले पदार्थों के विक्रय स्थल, उनके भण्डारण की अधिकतम मात्रा, सुरक्षा उपाय, किनको विक्रय किया जा रहा है, विषैले पदार्थो के भण्डारण करने की विधि, स्टॉक पंजी, विक्रय पंजी के संधारण की अनिवार्यता, विष को लेबल करने और परिवहन के समय किए जाने वाले उपाय का उल्लेख होगा। अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य रहेगा।

सर्च वारंट कौन जारी करेगा, जांच करने का अधिकार किसे है
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया कि जिला कलेक्टर परिसरों की जाँच के लिए सर्च वाँरन्ट जारी कर सकेंगे। एएसआई और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी स्टॉक और विक्रय पंजी की जाँच कर सकेंगे। विष अधिनियम या विष नियम का पालन नहीं करने पर एक वर्ष की सजा का प्रावधान है।

जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद सरकार ने कदम उठाया
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विगत दिनों अवैध शराब निर्माण में औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों में इस्तेमाल होने वाले मेथानॉल और अन्य विषैले रसायन आदि का उपयोग होने से शराब विषैली हो गयी थी और जन हानि हुई थी। मुरैना, उज्जैन और मंदसौर में जहरीली शराब में मेथानॉल की मात्रा पायी गयी थी। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा अनेक ठोस कदम उठाये गये हैं।

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