संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार, प्रविष्टियां 4 अक्टूबर तक आमंत्रित

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रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कृत भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को सम्मानित करने हेतु संस्कृत पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। सम्मान/पुरस्कार के अंतर्गत किसी एक संस्था या व्यक्ति को दो लाख रुपए एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा।

उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बंद लिफाफे में अथवा डाक द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को सायं 4 बजे तक कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालालय, ब्लॉक-3, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) में प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक संबंधी विलंब के लिये यह कार्यालय, उत्तरदायी नहीं होगा।

पुरस्कार संबंधी नियम की प्रति कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर से नि:शुल्क कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है अथवा विभाग के वेबसाईट से डाउनलोङ की जा सकती है। आवेदन पत्र के बंद लिफाफे पर संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार 2021 अंकित होना चाहिए।

सम्मान पुरस्कार के लिये प्रवष्टियां/आवेदन निम्ननानुसार अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किये जा सकते हैं। व्यक्ति अथवा संस्था का पूर्ण परिचय, पता, ईमेल एड्रेस, मोबाईल नंबर, तीन अद्यतन पासपोर्ट साईज फोटो, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रत्यनों के लिये किये गये कार्यो की सप्रमाण विस्तृत जानकारी (संस्कृत भाषा से संबंधित) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण, संस्कृत भाषा से संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित छायाप्रतियां। प्रविष्टि में अंतर-निहित तथ्यों/जानकारी के अतिरिक्त अन्य पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार सम्मान (पुरस्कार) के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षो/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। प्राप्त प्रविष्टियों का परीक्षण गठित जूरी के द्वारा किया जायेगा एवं प्रविष्टियों की गुणवत्ता के आधार पर किसी एक या अधिक प्रविष्टियों को पुरस्कार देने या नहीं देने का जूरी का निर्णय अंतिम होगा। इसके लिए कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

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