सागर जिले में होटल,लॉज में रुकने वालों को जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट्स

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सागर

 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।

जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने सराय अधिनियम-1867 की धारा-8 के तहत सागर जिले की राजस्व सीमा में आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटलों व लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि, वे अपने होटल, लॉज, सराय और धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी और निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिन शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। ये आदेश 15 जुलाई तक लागू रहेगा।

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के विकासखंडों को तीन चरणों में बांटने की कार्रवाई पूरी कर ली है। संभागीय मुख्यालय में पहले चरण में तीन, द्वितीय और तृतीय चरण में चार-चार विकासखंडों में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। संभाग के 6 जिलों के 37 विकासखंड हैं, जिन्हें प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से तीन चरणों में विभाजित किया गया है।

 

 

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