जालंधर: अवैध कालोनियों में बिना एनओसी प्रापर्टी की रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, डीसी घनश्याम थोरी ने लगाई रोक

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जालंधर
घनश्याम थोरी ने जिले में अवैध कालोनियों में बिना एनओसी प्रापर्टी की रजिस्ट्री करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में डीसी ने बताया कि जिले के सब रजिस्ट्रारों को भी इस संबंधी निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत अनाधिकृत कालोनियों में किसी तरह की प्रापर्टी की रजिस्ट्री एनओसी के बिना नहीं की जा सकती।

इस दौरान उन्होंने कहा कि रेवेन्यू विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक गैरकानूनी तथा अनाधिकृत कालोनियों में किसी भी तरह की प्रापर्टी की रजिस्ट्री करने से पहले नगर निगम, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट व जिला परिषद सहित संबंधित अथारिटी से एनओसी साथ लानी होगी। गैर कानूनी ढंग से विकसित की जा रही कालोनियों में बिजली, सड़क, पानी व सीवरेज सिस्टम सहित मूलभूत सुविधाएं ना मिलने के कारण प्रापर्टी की खरीद के बाद भी लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन कालोनियों में प्रापर्टी की रजिस्ट्री से पहले एलओसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी निर्धारित किया है।

जिले में कांट्रैक्ट के आधार पर करेंगे पटवारियों की भर्ती: डीसी
जिले में रिक्त पड़े पटवारियों के पदों को जल्द भरा जाएगा। डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि जिले के 221 खाली पड़े पटवारियों के पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त हुए पटवारी/कानूनगो से आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि पटवारी पद पर सेवाएं देने के लिए नौ जून तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। डीसी ने कहा कि यह भर्ती 31 जुलाई 2023 तक की जा रही है। इसमें 25000 रुपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। आवेदन करने वाले की उम्र अधिकतम 64 साल निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नियुक्तियां केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की जा रही हैं। इसमें चुने गए पटवारियों को रेवेन्यू रिकार्ड में सीधी पहुंच के माध्यम से किसी तरह की तब्दीली करने का अधिकार नहीं होगा। नए भर्ती किए जाने वाले पटवारी एसडीएम के मार्फत ही काम को अंजाम देंगे। सेवानिवृत्त पटवारी नौ जून शाम पांच बजे तक जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स के कमरा नंबर 212 में आवेदन कर सकते हैं।

 

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