नोएडा
कोविड-19 संक्रमण और आगामी त्योहारों को लेकर गौतम बुद्ध नगर में 31 अक्टूबर तक धारा-144 बढ़ाई गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) श्रद्धा पांडेय ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल और आगामी त्योहारों गांधी जयंती, नवरात्रि, इद ए मिलाद, बाल्मीकि जयंती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए धारा 144 की अवधि बढ़ाई गई है। ताकि कोई असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग न कर सके।
इस दौरान मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक गतिविधि वर्जित रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीति, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, उत्सव से संबंधित गतिविधियां बिना अनुमति के नहीं होगी। स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं है। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र व लाठी डंडा लेकर नहीं घूमेगा। सार्वजनिक स्थल पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन करने पर कार्रवाई होगी।
आपको बता दें कि यूपी में बुधवार को कोविड-19 के 14 नये मामले सामने आये है। राज्य में फिलहाल 167 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोरोना प्रबंधन के लिये गठित टीम-09 की बैठक में कहा कि पिछले 24 घंटे में 2,14,938 सैम्पल की टेस्टिंग में 68 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया। आठ जिलों में मात्र 14 नए संक्रमित मरीज पाए गए। छह मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 167 रह गई है।