लखीमपुर खीरी हिंसा: जेल में ही मनेगी आशीष मिश्रा की दिवाली या होगी रिहाई, बेल पर आज सुनवाई

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लखीमपुर खीरी
तिकुनिया कांड में मुख्य आरोपी मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा , लवकुश राना और आशीष पांडेय की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 28 अक्तूबर को मामले की केस डायरी आदि न आने की वजह से सुनवाई टल गयी थी। अदालत ने तीन नवंबर को जमानत अर्जी सुनवाई की तारीख लगाई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि तिकुनिया कांड में मंत्री पुत्र तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले के विवेचक को मुकदमे की केस डायरी, आरोपियों का आपराधिक इतिहास आदि सभी रिकॉर्ड सुबह सुनवाई से पूर्व प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत सीजेएम कोर्ट से 13 अक्तूबर को खारिज हुई थी। इसके बाद जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी आई थी। पिछली 28 अक्तूबर को जिला जज मुकेश मिश्रा ने तीन नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई की तारीख तय की थी।

13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी
तिकुनिया कांड के पहले मुकदमे के 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है। मामले के विवेचक की ओर से न्यायिक हिरासत रिमाण्ड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने सभी 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। सभी आरोपियों का रिमाण्ड वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुआ। तिकुनिया कांड में हुई किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री के पुत्र समेत 13 आरोपी जिला कारागार में बंद है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि सभी आरोपी 2 नवम्बर तक कि न्यायिक अभिरक्षा में थे। मंगलवार को मामले के विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में न्यायिक रिमाण्ड अर्जी देते कहा कि अभी मामले की विवेचना प्रचलित है। विवेचना को पूर्ण करने में अभी समय लगेगा। इसलिए आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिन और बढ़ा दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम चिंताराम ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 16 नवम्बर तक बढ़ा दी है।

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