दुधमुंही बच्‍ची से रेप मामले में 5 महीने में इंसाफ, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

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बुलंदशहर
उत्‍तर प्रदेश के बुलंदशहर में नौ महीने की एक बच्‍ची के साथ रेप मामले में 5 महीने में इंसाफ हो गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) डा.पल्लवी अग्रवाल ने इस मामले में पड़ोसी युवक को उम्रकैद और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

18 जुलाई 2021 को खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव में अबोध बच्ची को पड़ोस में रहने वाला राजा खिलाने के बहाने उसे घर से ले गया था। कुछ देर बाद बच्ची को आरोपी उसके घर पर वापस छोड़ गया। बच्ची को देखने पर परिजनों को उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का पता चला। पीड़ित पक्ष ने आरोपी को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना पुलिस द्वारा आरोपी राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
आठ साल की बच्‍ची से रेप मामले में सितम्‍बर में हुई थी सजा ए मौत

उत्‍तर प्रदेश के बुलंदशहर में आठ साल की बच्‍ची से रेप और हत्‍या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 1.40 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। स्‍पेशल पॉक्‍सो कोर्ट की जज डॉ.पल्‍लवी अग्रवाल ने आरोपी अशोक को मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। एडीजीसी सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस ने बच्‍ची का शव अभियुक्त की निशानदेही पर गन्‍ने के खेत से बोरे में बंद बरामद किया था। 4 अगस्त 2020 को खुर्जा के गांव सीकरी का निवासी पीड़ित अपनी पत्नी के साथ ससुराल गया था। वह अपनी बेटी को घर छोड़ गया था। घर लौटने पर उसकी 8 वर्षीय बेटी लापता मिली। काफी तलाशने के बाद गांव के एक युवक के साथ बच्ची को देखने का पता चला।

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