राजस्थान में कोराना गाइडलाइन प्रभावी, ये कर्मचारी उठा सकते हैं वर्क फ्राॅम होम सुविधा का लाभ

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 जयपुर

राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन आज 7 जनवरी से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई है। राज्य के गृह विभाग ने 5 जनवरी को गाइडलाइन जारी की थी। कोरोना की नई गाइडलाइन के तहत गहलोत सरकार ने जिन कर्मचारियों को घर से ही काम (वर्क फ्राॅम होम) करने की छूट दी है, लेकिन ऐसे कर्मचारियों पर सरकार ने पाबंदी भी लगाई है। गाइडलाइन के मुताबिक घर से ही काम करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को 24 घंटे टेलीफोन और इलेक्ट्रोनिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध रहेंगे। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/ गर्भवती महिला/ 55 वर्ष या उससे अधिक आयु/ पुराने रोगों एवं रूगणता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी-अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने की छूट दी जा सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम करना होगा। हर समय टेलीफोन और इलेक्ट्रोनिक उकरणों के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। नई गाइडलाइन 17 जनवरी तक प्रभावी रहेंगी।

डबल डोज नहीं तो कार्यालय में नो एंट्री
गाइ़डलाइन के मुताबिक, कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पाॅजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। संबंधित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार यानी डबल डोज वैक्सीनेशन और मास्क अनिवार्य होगा। दो गज की दूरी और सेनेटाइजेशन इत्यादि की पालना करना जरूरी होगा। सरकार की गाइडलाइन की पालना करने की जिम्मेदारी विभाग अध्यक्ष की रहेगी। गाइडलाइन के मुताबिक नगरपालिका एवं नगर निगमों में स्थित सभी राजकीय कार्यालयों जहां कर्मचारियों की बैठने की व्यवस्था में सामजिक दूरी बनाए रखना संभव नहीं है उन कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों के घर से ही काम करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जयपुर- जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में 8 वीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन आॅनलाइन अध्ययन जारी रहेगा।

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