केवाईसी अपडेट न करने पर मार्च 2022 तक कार्रवाई नहीं

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मुंबई
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थानों के लिए नियमित तौर पर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) अपडेट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को चालू वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ केवाईसी अपडेट करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह भी दी है। केन्द्रीय बैंक ने कोरोनावायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए ऐसा किया है।

आरबीआई ने गुरुवार को कहा, ‘‘कोविड-19 के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर अनिश्चितता को देखते हुए नियमित तौर पर केवाईसी अपडेट करने और अनुपालन नहीं करने पर संबंधित खाते से लेन-देन पर पाबंदियों को लेकर मई में जारी परिपत्र की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई जा रही है…।’’

पहले 31 दिसंबर थी डेडलाइन
इससे पहले, आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए विनियमित इकाइयों के लिए केवाईसी अपडेट करने की अंतिम तिथि दिसंबर अंत तक बढ़ाई थी। आरबीआई ने मई में विनियमित संस्थानों को केवाईसी अपडेट करने के मानदंडों का अनुपालन नहीं करने पर दिसंबर-अंत तक ग्राहकों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने से मना किया था।

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