स्वच्छता बनाए रखने फरमान, अगर डॉगी घुमाने के दौरान वह गन्दगी करता है तो मालिक का कटेगा 1 हजार रुपये का चालान

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जबलपुर
अगर आपके घर डॉगी है, तो आप सावधान रहिए. आपका 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है. मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अजीबो-गरीब फरमान जारी हुआ है. शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये फरमान नगर निगम ने जारी किया है. इस फरमान पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं. निगम ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर लोग सड़कों पर डॉगी घुमा रहे हैं तो सावधानी से घुमाएं.

जबलपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक सड़क पर डॉगी घुमाने के दौरान उसके मालिक को यह ध्यान रखना होगा कि सड़क पर वह गंदगी न करे. अगर करता भी है तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी मालिक की ही होगी. अगर ऐसा करने में डॉगी मालिक उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नगर निगम का यह आदेश शहर की जनता की समझ से भी परे है. क्योंकि, निगम शहर में घूम रहे आवारा डॉगी को पकड़ने की जगह, पालतू डॉगी पर लगाम लगा रहा है. बता दें, जबलपुर शहर में 25 हजार से ज्यादा आवारा डॉगी घूम रहे हैं. ये न केवल आम जनता के लिए खतरा साबित हो रहे हैं, बल्कि जगह-जगह गंदगी के लिए भी जिम्मेदार हैं. गौरतलब है कि, शहर में उन लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है,  जिन्हें आवारा डॉगी के काटा है. ये डॉगी गली-मोहल्लों में आए दिन घटना-दुर्घटना का कारण बनते हैं. लोगों ने इसकी कई शिकायतें नगर निगम से कई बार की हैं.

नगर निगम के आदेश से लोगों में आक्रोश है. लोगों का कहना है कि पूरा शहर गंदगी से पटा पड़ा है. आवारा डॉगी और सुकरों की वजह से लोग हलकान हैं. नगर निगम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बजाय अजीबोगरीब फरमान जारी कर रहा है. नगर निगम आयुक्त संदीप आर द्वारा जारी किए गए इस आदेश में डॉगी मालिकों के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. अगर सार्वजनिक स्थानों पर किसी डॉगी मालिक को उसे घुमाना है तो साथ में डूप स्कूपर, पूप बैग और वेस्ट स्कूप साथ रखना होगा, ताकि अगर कुत्ता सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करता है तो उसे मालिक तुरंत साफ कर सकें.

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