पंचायत चुनाव:SC की सरकार को फटकार ,OBC आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा

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जबलपुर

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में अन्‍य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा। OBC के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीट मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। अदालत ने कहा कि कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने  शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए..।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है और ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है।

एमपी कांग्रेस (MP Congress)नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जीत मिली उन ताकतों को हार का सामना करना पड़ा जो भारतीय संविधान और सनातन धर्म से हटकर अपने बनाए हुए नियम और नीति को मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जबरन लागू करते है।बता दे कि पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसके बाद आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गुरुवार 16 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट में पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं हुआ है इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में कल चर्चा हो जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने छुट्टियों के बाद सुनवाई करने को कहा ।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया जिस पर आज शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस सुनवाई की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने की।

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