मतदानकर्मी मतदान की बारीकियों को समझें – उप जिला निर्वाचन अधिकारी

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मुरैना
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग ने 06, 28 जनवरी और 16 फरवरी की तिथियां निर्धारित की हैं। पंचायत चुनाव में पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता को प्रदर्शित करते हुये पोलिंग पार्टी चुनाव को संपन्न करायें। उन्हें प्रशिक्षण में कोई बिंदु समझ में नहीं आता हो तो उसको बार-बार पूछें, कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती हुई तो चुनाव अधिनियम के तहत उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जायेगा। यह निर्देश उप जिला निर्वाचन अधिकारी एलके पाण्डेय ने प्रशिक्षण बतौर पोलिंग पार्टी के पीठासीन अधिकारी और पोलिंग पार्टी के पी-1 अधिकारी को दिये। एलके पाण्डे ने बताया कि पंचायत चुनाव में 5 हजार 270 कर्मचारी लगाये जा रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में पीओ, पी-1 के अलावा पी-2, पी-3 और पी-4 सहित प्रति टीम में पांच कर्मी लगाये गये हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पांडे ने कहा कि पंचायतों के निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी सहित प्रत्येक मतदान अधिकारी की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मतदान केन्द्र पर निर्वाचन प्रक्रिया (मतदान एवं मतगणना) के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी और उनके अधीनस्थ मतदान अधिकारी की सजगता और कर्तव्यनिष्ठता अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मामूली गलती, लापरवाही या चूक से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया निष्फल हो सकती है और निर्वाचन रद्द हो सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों से अपेक्षा है कि निर्वाचन के संबंध में संपूर्ण अद्यतन जानकारी होनी चाहिये। इसके लिये आपसे अपेक्षा है कि आप पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका का पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करें तथा प्रत्येक सत्र में सक्रियता से भाग लें। निर्वाचन के संचालन हेतु मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964 के तहत विधिक शक्तियां प्राप्त है।

सामग्री प्राप्ति (वितरण) स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही आपके नियुक्ति पत्र पर अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर मतदान दल सहित उपस्थित होना चाहिये। सर्वप्रथम मतदान दल क्रमांक की डिकोडिंग देखकर सुनिश्चित करें कि आपके दल को किस मतदान केन्द्र क्रमांक में नियुक्ति किया गया है। उसके पश्चात आप अपने निर्धारित मतदान केन्द्र के लिये नियत काउण्टर से मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे। ई.व्ही.एम. (1 सी.यू. ़2 बी.यू.) न्यूनतम, मतपेटी (गोदरेज टाइप, म.प्र. टाइप), पंच पद हेतु वार्डवार मत पत्र, सरपंच पद हेतु मतपत्र, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति व अन्य प्रतियां, सामग्री प्राप्ति (वितरण) स्थल पर की जाने वाली कार्यवाही, एएसडी मतदाताओं की सूची, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य हेतु निविदत्त मत पत्र कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट की सील्ड करने हेतु एड्रेस टैग कंट्रोल यूनिट हेतु विशेष टैग, ग्रीन पेपर सील व स्ट्रिप सील, गोदरेज टाइप मतपेटी हेतु (पेपर सील) घूमते तीरों वाली रबर की सील, धातु की मुद्रा, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबर सील, सुभेदक मोहर, प्रतिक्षेपित (खारिज) होने वाले मतपत्रों पर कारण दर्ज करने के लिये लगाई जाने वाली मुहर,विभिन्न प्रारूप (लीफलेट ़अन्य) चिन्हित कर लें।

सामग्री प्राप्ति एवं मिलान सर्वप्रथम प्राप्त सामग्री को चेक लिस्ट के अनुसार मिलान करें
उन्होंने कहा कि सामग्री सही संख्या में प्राप्त हुई है। कमी की स्थिति में तत्काल काउंटर पर सूचित करें। सामग्री मिलान के पश्चात निम्न परीक्षण आवश्यक रूप से कर लें। सी.यू. व बी.यू. के सरल क्रमांक का मिलान कर लें। विशेष एड्रेस टैग, स्ट्रिप सील, पेपर सील का संख्यांक नोट कर लें। सी.यू. को ऑन करके उसके डिस्पले पर देखें कि यह आपके नियत मतदान केन्द्र की है, पंच पद हेतु वार्डवार एवं सरपंच हेतु मतपत्र उसमें अंकित अभ्यर्थियों के नाम प्रारूप 8 क पंच हेतु एवं प्रारूप 8 ख सरपंच हेतु निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति प्राप्त कर लें। पंच, सरपंच पद के मतदान हेतु प्राप्त मतपेटी को खोलकर व बंदकर देख लें कि वह सुगमता से संचालित हो रही है। सामग्र्री मिलान व उनकी स्थिति व संचालन से संतुष्ट होने पर ही आप अपने जोनल को रिपोर्ट करते हुये निर्धारित वाहन से अपने कर्तव्यस्थल मतदान केन्द्र पर रवाना होंगे।
    
यह प्रशिक्षण शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, व्याख्याता, स्कूल क्रमांक 2 मुरैना के अवधेश कुमार शर्मा, शिक्षक राजेन्द्र कुमार जैन और सुनील सिंघल द्वारा दिया गया।

 

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