प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की नगर में छापामार कार्यवाही

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दस हजार पांच सौ रुपए जुर्माना के साथ 17 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक समाग्री जप्त

डिंडोरी
नगर परिषद डिंडोरी ने दुकानो मे छापा मार कार्यवाही नियम का उल्लंघन करने वाले व्यवसायी से वसूला जुर्माना शासन के के नियमो की उडा रहे धज्जिया शासन ने कसा शिंकजा जुलाई , जैव अनाश्य अपशिष्ठ नियंत्रण अधिनियम 2004 के तहत 24 मई 2017 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक प्रबंधन नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2018 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैच के निर्देश सिंगल यूज पॉलीथिन कैरी बैग उत्पादन संग्रहण परिवहन विक्रय एवं उपयोग पर मध्यप्रदेश में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान में 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक स्टिक वाले एअरबड्स बैलून के साथ उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक एवं सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल का सामान प्लास्टिक प्लेट, गिलास ,चम्मच, चाकू आदि कटलरी आइटम्स मिठाई के डिब्बे निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकिंग में होने वाली प्लास्टिक सीट, पीवीसी से निर्मित 100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर एवम स्टीकर पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं।

 नगर परिषद डिंडोरी द्वारा निकाय क्षेत्र में शासन केनिर्देशानुसार , क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल व मुख्य नगर पालिका अधिकारी  चंद्रमोहन गर्मे जी के मार्गदर्शन में 1 जुलाई से संपूर्ण मध्य प्रदेश में पॉलीथिन बंद के संबंध में निकाय क्षेत्र के दुकानदारों को दुकान में पॉलीथिन न रखने, न ही उपयोग करने व दुकान में सामग्री खरीदने आने वाले ग्राहकों को भी कपड़े के थैले उपयोग करने की समझाइस देने हेतु सलाह दिया गया। नगर परिषद द्वारा पूर्व में आम सूचना जारी किया गया था, जिससे कुछ दुकानों में कपड़े के थैले उपयोग करते पाया गया। आज निकाय क्षेत्र के 16 दुकानों में पॉलीथीन जप्ति की छापामार कार्यवाही की गई जिसमे 17.600 KG पॉलिथिन जप्त की गई, और कुल 10500 रुपए की चलानी कार्यवाही की गई, बताया गया कि यह कार्यवाही दैनिक रूप से किया जावेगा

इन प्रतिष्ठानों में की गई कार्यवाही
प्रदूषण निमंत्रण बोर्ड की टीम एवं नगर परिषद की टीम ने जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्रवाई की है इनमें कनिष्का स्टोर, श्रीजी जनरल स्टोर, किशोर किराना स्टोर्स , वेस्ट बूट हाउस, बबलू किराना स्टोर, सिंघई साड़ी एवं मैचिंग सेंटर, नर्मदा पुस्तक भंडार, सिंघई गारमेंट्स, बाबू क्लॉथ स्टोर, शांति किराना स्टोर, सोहन किराना स्टोर, खेतेश्वर स्वीट्स, अग्रवाल किराना एवं जनरल स्टोर, जनता ट्रेडर्स सहित भोला फ्रूट सेंटर में कार्रवाई की गई। उपरोक्त सभी दुकान संचालकों को चेतावनी देते हुए प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश टीम ने दिए हैं।

इस कार्यवाही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सी एस पटेल वैज्ञानिक एवं विश्वनाथ वर्मा, सुभाष निगम क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल के साथ नगर परिषद डिंडोरी के कर्मचारी भी सम्मिलित रहे। जब्ती पॉलिथीन डिस्पोजल प्लेट एवम ग्लास प्लास्टिक बैग का नगर परिषद कार्यालय परिसर मे निष्पादन किया गया ।

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