नहीं बदलेगा नगर निगम महापौर का आरक्षण

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भोपाल
प्रदेश के 16 नगर निगम के लिए आरक्षण का कार्यक्रम नहीं बदलेगा। नगरीय विकास और आवास विभाग के अफसरों ने साफ किया है कि इसके लिए राज्य शासन द्वारा दिसम्बर 2020 में जारी की गई आरक्षण की अधिसूचना ही प्रभावी रहेगी। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण की कार्यवाही नए सिरे से होगी। इसके लिए जल्द ही आरक्षण कार्यक्रम जारी किया जाएगा। यह आरक्षण 31 मई को संभावित है।

अफसरों के मुताबिक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने नगरीय निकायों में ओबीसी वोटर्स की जो सूची जारी की है, उसमें 16 नगर निगमों में बदलाव को लेकर कोई अनुशंसा नहीं की है। इसके विपरीत सभी नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में ओबीसी वोटर्स की संख्या में कमी और अधिकता की रिपोर्ट आयोग ने दी है और इसमें बदलाव की अनुशंसा की है। इसलिए नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष के पदों के लिए ओबीसी की आबादी के आधार पर आरक्षण होगा।

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