राजस्व और पुलिस अधिकारी पंचायत निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न करायें – कलेक्टर

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मुरैना
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण संपन्न हों। इसके लिये राजस्व और पुलिस अधिकारी कटिबद्ध होकर चुनाव संबंधी कार्यवाहियों को पूर्ण करें। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी.कार्तिकेयन ने गत दिवस बैठक के दौरान राजस्व और पुलिस अधिकारियों को दिये। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नरवरिया, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, जिले के एसडीएम, एसडीओपी पुलिस, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी स्तर के पुलिस अधिकारी मौजूद थे।   

कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। जिले में 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाना है। प्रथम चरण 6 जनवरी, द्वितीय चरण 28 जनवरी और तृतीय चरण 16 फरवरी को होगा। इसके लिये जिले में नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान राजस्व और पुलिस अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव की गतिविधियों को देखें। कहीं भी किसी प्रकार की कोताई नहीं होनी चाहिये। चुनाव में त्रुटि होने पर चुनाव अधिनियम के तहत सीधे कार्यवाही आयोग द्वारा की जाती है। इस कार्यवाही से बचने के लिये राजस्व एवं पुलिस अधिकारी चुनाव संबंधी कार्यो को अधिक प्राथमिकता दें।   

आदर्श आचार संहिता एवं प्रतिबंधात्मक आदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे- डी.जे., बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 से सुबह 6 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक कार्यालय प्रांगण एवं रिटर्निग ऑफीसर, सहायक रिटर्निग ऑफीसर के कार्यालय 200 मीटर तक के क्षेत्र में जनसभा, जुलूसों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। सराय अधिनियम 1967 की धारा 8 के अन्तर्गत होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी निकटतम कार्यपालक दण्डाधिकारी को लिखित में भिजवाना सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता का पालन कराये जाने के लिये अधिकारी एवं कर्मचारियों को पाबंध करें। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न राजनैतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय भवन, अशासकीय भवन पर नारे लिखे जाते है, बेनर लगाये जाते है, पोस्टर चिपकाये जाते है। विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झण्डियां लगाई जाती है। जिस कारण शासकीय संपत्ति का स्वरूप विक्रित हो जाता है। इस संबंध में संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत ऐसे लोगों पर कार्यवाही करें। बिना स्वामी की लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार की शासकीय, अशासकीय भवनों पर स्याही, खड़िया, रंग या अन्य किसी वस्तु से लिखे जाने पर एक हजार रूपये का तक जुर्माना करें। जिले में शस्त्र लायसेंस 17 दिसम्बर तक जमा किये जायें। जिले के समस्त पेट्रॉल पंपों पर एक हजार लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रॉल रिजर्व में रहे यह सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता का पूर्णरूपेण लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है। प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का राजस्व, पुलिस अधिकारी सामन्जस बनाकर भ्रमण करें। इन्टीमेटर वाले व्यक्तियों पर बाउण्डओव्हर की कार्यवाही करें। 110, 107, 116 एवं 122 के तहत बाउण्डओव्हर की कार्यवाही करें। जिला बदर वाले न्यायालय में प्रस्तुत नोटिस तामील करायें। राजस्व एवं पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से मतदा केन्द्रों का भ्रमण करें, उसके फोटोग्राफ्स प्रतिदिन ग्रुप में डालें। सेक्टर ऑफीसर के साथ पुलिस अधिकारी भी भ्रमण करें। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण कर स्वतंत्र एवं भयमुक्त मतदान के लिये मतदाताओं में आत्मविश्वास का निर्माण करें।           

नामांकन प्रक्रिया
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की बेवसाइट पर भी नामांकन फार्म भरकर इसका प्रिन्ट लेकर रिटर्निग अधिकारी के समक्ष जमा किये जा रहें है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य नाम-निर्देशन फार्म ऑनलाइन भी कर सकते है। नामांकन जमा करने के लिये प्रत्याशी के रूप में अधिकतम दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। नामांकन के लिये जाने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम दो तक ही सीमिति रहेगी। नामांकन के समय आवश्यक पुलिस व्यवस्था उपलब्ध रहे। विकासखण्ड स्तर पर बनाये गये स्ट्रांग रूमों का भ्रमण कर लें, सामग्री वितरण एवं वापसी स्थल को देंखे। मतगणना प्लान व स्थल का चयन करें।

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