हाईकोर्ट में कोहेफिजा की जमीन मामले में रिव्यू याचिका स्वीकार

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जबलपुर
जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने जमाने की मशहूर फिल्म अदाकारा रह चुकीं शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भोपाल स्थित कोहेफिजा की जमीन मामले में रिव्यू याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सिविल कोर्ट में प्रकरण ले जाने का आदेश दिया था।

नवाब पटौदी खानदान की भोपाल स्थित कोहेफिजा में पैतृक संपत्ति है। यहां पटौदी खादान की बेशकीमती जमीन है। वर्तमान में इस संपत्ति के मालिक फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान हैं। इस जमीन के दोनों ओर प्रशासन ने वीआईपी रोड और उस पर रैलिंग के साथ फुटपाथ बना दिया है।

इससे पटौदी परिवार को कोहेफिजा स्थित अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। इस मामले में पूर्व में शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तब हाईकोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विषय सिविल कोर्ट में ले जाने लायक है।

परिवार ने लगाया था रिव्यू याचिका

पटौदी खानदान ने इस पर हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका लगाई थी। इस रिव्यू याचिका को हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 दिसंबर) को स्वीकार कर लिया। ये पटौदी परिवार के लिए बड़ी राहत की बात है। हालांकि हाईकोर्ट से पटौदी परिवार को इस मामले में क्या राहत मिली, इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाई है। हालांकि पूर्व में हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इस बार भी राहत में ये आदेश दिए जाने की उम्मीद है।

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