लोक अदालत में संपत्ति-जलकर पर 100% तक माफ होगा सरचार्ज

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भोपाल

यदि आपका संपत्ति या जलकर बकाया है तो 14 मई को जमा कराकर 25 से 100% तक सरचार्ज में छूट पा सकते हैं। इस दिन लगने वाली लोक अदालत में नगरीय विकास एवं आवास विभाग यह राहत दे रहा है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 की बकाया राशि पर दी जाएगी। भोपाल में कैम्प भी लगेंगे। वार्ड और जोनल ऑफिस देर रात तक खुले रखे जाएंगे।

भोपाल समेत प्रदेशभर के निकायों में यह छूट दी गई है। इस संबंध में निगम कमिश्नर-सीएमओ को लैटर भी जारी किए हैं। वर्ष 2022 में लगने वाली सभी लोक अदालतों में यह छूट दी जाना है।

इतनी मिलेगी छूट-

प्रॉपर्टी टैक्स

    ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा।
    टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50% की छूट मिलेगी।
    जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज में 25% की छूट दी जाएगी।

जलकर

    जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी।
    टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75% तक छूट मिलेगी।
    टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50% तक छूट मिलेगी।

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